रिश्वतखोरी के आरोप में फंसी महिला आरक्षी अर्चना राय की जमानत याचिका खारिज ! वाराणसी एंटी करप्शन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला !
रिश्वतखोरी के आरोप में फंसी महिला आरक्षी अर्चना राय की जमानत याचिका खारिज ! वाराणसी एंटी करप्शन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला !

रिश्वतखोरी के आरोप में फंसी महिला आरक्षी अर्चना राय की जमानत याचिका खारिज !

वाराणसी एंटी करप्शन केस में कोर्ट का बड़ा फैसला !

उत्तर प्रदेश : SVT वाराणसी

07 नवम्बर 2025 : भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक चर्चित प्रकरण में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की अदालत ने महिला आरक्षी अर्चना राय की प्रथम जमानत अर्जी खारिज कर दी है । अदालत ने इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में बताते हुए कहा कि रिश्वतखोरी लोकनीति और नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, मामला थाना एंटी करप्शन वाराणसी के अंतर्गत पंजीकृत मु0अ0सं0-17/2025 से जुड़ा है, जिसमें आरक्षी अर्चना राय और इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी पर शिकायतकर्ता मेराज से ₹10,000 की रिश्वत लेने का आरोप है । शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि महिला थाना वाराणसी में दर्ज दहेज उत्पीड़न केस से नाम निकालने के लिए ₹20,000 की मांग की गई थी । शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की टीम ने 17 अक्टूबर 2025 को ट्रैप कार्रवाई की थी, जिसमें अर्चना राय को रंगे हाथ रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियोजन पक्ष ने इसे “लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार का गंभीर अपराध” बताया और जमानत का कड़ा विरोध किया । अर्चना राय की ओर से यह तर्क दिया गया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और उनके पास से कोई सीधी बरामदगी नहीं हुई । हालांकि, कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया ।

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