RTI एक्टिविस्टों को मिली पुलिस सुरक्षा की गारण्टी !
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उत्तर प्रदेश : SVT लखनऊ

31 अक्टूबर 2025 : अब बेखौफ होकर कीजिये आर टी आई का इस्तेमाल, कीजिये खूब खुलासे, अपराधी भ्रष्टाचारी माफिया आपको नहीं पंहुचा पायेंगे नुकसान, डीएम और एसएसपी / एसपी अब आर टी आई मांगने वालों की सुरक्षा की निभाएंगे जिम्मेदारी । उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी और एसएसपी को आदेश जारी कर दिए है । मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने अपने शासनदेश संख्या : 1/2016/6-पू-15-2016 में सूचना के अधिकार अधिनियम – 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले आवेदक को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए है । शासनादेश में मुख्य सचिव ने कहा है कि सूचना मांगने वाले आवेदकों को भ्रष्ट तत्वों द्वारा धमकाया जा रहा है, आर टी आई आवेदकों पर हिंसात्मक हमले भी हो रहे है, डीएम और एसएसपी को आदेश है कि वह आर टी आई के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों के विरुद्ध हिंसात्मक हमले करने, धमकाने वाले तत्वों पर न केवल कार्यवाही करें, बल्कि आवेदक को सुरक्षा भी प्रदान करें । मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिला प्रशासन ऐसे आवेदकों को चिन्हित करने में लग गया है जिन्होंने आर टी आई के कारण खुद की जान को खतरा बताया है । इस सम्बन्ध में सूचनाधिकार कार्यकर्ता नीरज माथुर ने कहा कि RTI कार्यकर्ताओं पर हमले और हत्याओं के मामले में यूपी दूसरे स्थान पर साल 2016 तक रहा हैं, आरटीआई एक्ट जन-साधारण का एक्ट है जिसे देश के प्रत्येक नागरिक द्वारा सरलता से प्रयोग के लिए बनाया गया है । लेकिन भ्रष्ट तंत्र ने धीरे-धीरे इस एक्ट को भी कानूनी लफ्जों के मकड़जाल में उलझा दिया है । आर टी आई एक्टिविस्ट नीरज माथुर ने बताया कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों / पुलिस अधीक्षकों को सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 के तहत RTI का प्रयोग करने वाले आवेदकों की सुरक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किये जा चुके है । नीरज माथुर ने बताया कि अभी तक अनेक जिलों में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी आर टी आई एक्टिविस्टों का डाटाबेस नहीं बनाया जा रहा है, अनेक जिलों में जिला स्तर पर अभी तक आर टी आई एक्टिविस्ट का कोई डाटा संकलित नहीं किया गया है ।

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