मिजोरम में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध ! विधानसभा ने पारित किया ‘मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025’ !
मिजोरम में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध ! विधानसभा ने पारित किया ‘मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025’ !

मिजोरम में भीख मांगने पर पूर्ण प्रतिबंध !

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विधानसभा ने पारित किया ‘मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025’ !

मिजोरम : SVT खास खबर

28 अगस्त 2025 : मिजोरम विधानसभा ने बुधवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘मिजोरम प्रोहिबिशन ऑफ बेग्गरी बिल, 2025’ सर्वसम्मति से पारित कर दिया । इस बिल के लागू होने के साथ ही राज्य में भीख मांगने पर पूर्ण रूप से रोक लग जाएगी । यह कदम सामाजिक सुधार और मानव गरिमा को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है ।

नए कानून के तहत, मिजोरम सरकार एक राहत बोर्ड का गठन करेगी, जो भीख मांगने वालों के पुनर्वास और कल्याण के लिए काम करेगा । इसके अतिरिक्त, राज्य में रिसीविंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरतमंद लोगों को आश्रय, भोजन और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे । बिल में यह भी प्रावधान है कि भीख मांगने के लिए बच्चों का उपयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा, “यह कानून न केवल भीख मांगने की प्रथा को समाप्त करेगा, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी देगा । हमारा लक्ष्य मिजोरम को एक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है ।”

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राहत बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो जरूरतमंद लोगों के लिए प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं को लागू करेंगे । रिसीविंग सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम भी उपलब्ध होंगे ।

स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इस बिल का स्वागत किया है, हालांकि कुछ ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन पर चिंता जताई है । सामाजिक कार्यकर्ता लालरेमरुआता ने कहा, “यह एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुनर्वास योजनाएं वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचें ।”

मिजोरम इस कानून को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है । बिल के प्रावधान अगले महीने से प्रभावी होंगे, और सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की है ।

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