दिल्ली : SVT खास खबर
09 मार्च 2025 : दिल्ली में एक अप्रैल से 10 और 15 साल की उम्र सीमा पूरी कर चुके वाहनों को डीजल-पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंपों पर तैयारियां अंतिम चरण में है ।
इसके लिए पेट्रोल पंप पर हाईटेक तकनीक वाले उपकरण लगाए जा रहे हैं ।
AI कैमरों से वाहनों के पुराने होने की पहचान की जाएगी । वाहन के पुराना होने पर लाउडस्पीकर से स्वचालित घोषणा होगी और वाहन मालिकों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा ।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया है कि 31 मार्च के बाद दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा । सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा रही है । पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जाएंगे और बाहरी राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा ।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि 31 मार्च के बाद राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप पर 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को पेट्रोल देना बंद कर दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है । जो गाड़ियां अपनी लाइफ कम कर चुकी हैं, उन्हें 1 अप्रैल से पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा । इसके दायरे में सबसे अधिक पेट्रोल की गाड़ियां ही आएंगी ।
सिरसा ने बताया कि जिन गाड़ियों की लाइफ खत्म हो चुकी है 1 अप्रैल से उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा । इसके लिए पेट्रोल पंपों पर खास उपकरण लगाए जा रहे हैं । 80 प्रतिशत पेट्रोल पंपों पर यह लग चुके हैं । बाकी पर 1 अप्रैल से पहले ही लग जाएंगे । पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के सहयोग से सभी पेट्रोल पंपों पर यह सूचना भिजवाई जा रही है । साथ ही टीमें भी बनाई जा रही हैं, जो ऐसी गाड़ियों की पहचान करेंगी और उन्हें दिल्ली से बाहर करेंगी । बाहर से आने वाली गाड़ियां दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकेंगी ।
हाई राइज बिल्डिंगों पर एंटी स्मॉग गन लगेगी !
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि होटल, एयरपोर्ट, कंस्ट्रक्शन साइट जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए एंटी स्मॉग गन लगाएं । निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी हाई राइज बिल्डिंग पर एंटी स्मॉग गन लगे । कमर्शल कॉम्प्लेक्स और होटलों में एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा । दिल्ली में जो खाली जमीन है उसमें नए जंगल तैयार किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग को लेकर भी हम काम कर रहे हैं । अगले तीन से चार महीने हमारे लिए अहम है । इसमें तैयारी करेंगे ताकि जब प्रदूषण अधिक हो तो उसे क्लाउड सीडिंग के जरिए कम किया जा सके । उन्होंने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया है । केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए फंड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया ।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में CNG की जगह लेंगी इलेक्ट्रिक बसें !
सिरसा ने कहा कि दिल्ली में पब्लिक ट्रासंपोर्ट की लगभग 90 प्रतिशत सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक हटा दिया जाएगा । उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा । उन्होंने कहा कि जब हम दिल्ली से प्रदूषण कम करेंगे, तभी हम दूसरे राज्यों को बोल सकते हैं कि वह भी अपने यहां प्रदूषण में कमी लाए । दिल्ली का अपना प्रदूषण करीब 50 प्रतिशत से ज्यादा है ।
क्या विकल्प बचता है – 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए क्या है पॉलिसी ?
नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत 20 साल पुरानी कार और 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शल गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक है । इस पॉलिसी की शुरुआत पीएम नरेन्द्र मोदी ने 2021 में की थी । केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पॉलिसी की घोषणा की गई थी । एनजीटी के अप्रैल 2015 के आदेश के तहत दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध हैं ।
CNG गाड़ियों के लिए क्या नियम हैं ?
सीएनजी की गाड़ियों की लाइफ भी 15 साल है । यह इसलिए है, क्योंकि सीएनजी सिलिंडर की लाइफ पंद्रह साल की है । इसके बाद दिल्ली-एनसीआर में सीएनजी की गाड़ियां भी नहीं चलाई जा सकती । मांग उठ रही है कि समय नहीं बल्कि गाड़ियों की स्थिति के आधार पर गाड़ियों की उम्र डिसाइड हो ।
डीजल गाड़ियों के लिए क्या नियम हैं ?
डीजल की गाड़ियां दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक समय के लिए नहीं चलाई जा सकती । यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी गाड़ी को जब्त कर उसे स्क्रैप किया जा सकता है । यदि आप अपनी गाड़ी पार्किंग में भी खड़ी रखते हैं और उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है तो उसे जब्त कर स्क्रैप कराने का नियम है ।
15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो मेरे पास उस गाड़ी का क्या विकल्प बचता है ?
इन गाड़ियों को आप कानूनी तौर पर दिल्ली-एनसीआर में नहीं चला सकते । इसके बाहर कई राज्यों में इन गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन इनकी हालात के आधार पर किया जाता है । यदि आपकी गाड़ी फिट है और अच्छी कंडीशन में है तो उसका री रजिस्ट्रेशन करवाकर आप उसे दूसरे राज्यों में चला सकते हैं ।
स्क्रैप में दूं तो क्या कहता है स्क्रैप पॉलिसी ?
पुरानी गाड़ी को स्क्रैप के लिए देने पर सेलर से गाड़ी की कुछ वैल्यू मिलती है । स्क्रैप का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे आपको नई गाड़ी खरीदते समय रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ती । सर्टिफिकेट के आधार पर राज्य सरकारें नई गाड़ियों को रोड टैक्स पर छूट देती हैं । गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट हो सकती है ।
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