उत्तर प्रदेश : खास खबर
21 दिसम्बर 2024 : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में दो जजों का अलग अलग फैसला आया है । जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई । जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह विधायक को बरी करने का फैसला दिया । यह प्रकरण अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा । क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय अलग अलग है । वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे । उसी में ये निर्णय आया है । अगर 3 वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह की विधायकी चली जाएगी । प्राप्त जानकारी के अनुसार अभय सिंह माफिया और आपराधिक छवि के नेता हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं ।स्टेट न्यूज़ हैड उत्तर प्रदेश कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट
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