दुकान आबंटन के नाम पर अवैध धनराशि वसूलते कोई व्यक्ति पाया जाता है तो विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्यवाही की जाए !
पार्किंग के लिए निर्धारित शुल्क ही लिया जाए !
उत्तर प्रदेश : बलिया
12 नवम्बर 2024 : DM के निर्देशानुसार मुख्य राजस्व अधिकारी श्री त्रिभुवन ने संबंधित SDM, CO और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बलिया को आदेशित किया गया है कि ऐतिहासिक ददरी मेला में ददरी मेला बाजार में दुकान आबंटन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाय,जो व्यापारी मेले में दुकान लगाते हैं, उनका किसी भी प्रकार का शोषण न होने पाए । दुकानों के आबंटन की दर के अनुसार ही दुकाने दी जाय और बिचौलिए, जो दुकान आबंटन के नाम पर अवैध धनराशि वसूलते पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जाए । बाहर से आने वाले व्यापारियों को किसी प्रकार से कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े । सभी व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए जगह मिले, इसके साथ ही व्यापारियों से भी अपील की गई है कि जो स्थल चिन्हित किए गए हैं या आबंटित किए गए हैं, वही पर ही दुकान लगे, अतिक्रमण न करें और अपनी दुकान के आसपास सफाई बनाए रखें । इसके साथ ही झूला की दरें जो खुली बोली में बताई गई थी है, उसी के अनुसार हो, अधिकतम दरें बड़े झूले की ₹100 और छोटे झूले की ₹50 ही रहे । इससे अधिक दरों पर कोई भी झूला शुल्क न ले सके, इसके लिए अलग से भी अधिकारी की तैनाती की गई है तथा तकनीकी टीम भी लगाई गई है । पार्किंग स्टैंड के लिए भी दरें निश्चित की गई हैं, उसी के अनुसार ही डिस्प्ले करते हुए पार्किंग शुल्क लिया जाए । समस्त व्यवस्थाएं डिस्प्ले के माध्यम से प्रदर्शित होगी ।जिला ब्यूरो चीफ बलिया नित्या कुमारी की रिपोर्ट
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